Wednesday, December 26, 2018
Wednesday, March 21, 2018
एल आई सी
प्रतिदिन 100 रुपए बचत करे और पाये
Case 1:- Maturity पर 16,00,000 रुपए
+
100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल का 36000 रुपए जो आप किश्त भर रहे है वो 36000 रुपए वो आपको जिंदगी भर वापस मिलते रहेंगे
+
5,00,000 रुपये की fd आपकी फेमिली के लिये
Case 2:- नॉर्मल डेथ पर
फेमिली को उसी समय 4,50,000 रुपए मिलेंगे
+
100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल का 36000 रुपए जो आप किश्त भर रहे थे वो 36000 रुपए वो आपको maturity तक वापस मिलते रहेंगे
+
9,60,000 रुपए maturity पर भी मिलेंगे जो आपने पॉलिसी लेते वक़्त जो आपने सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिये
Case 3:- दुर्घटना से मृत्यु पर
फेमिली को उसी समय 12,00,000 रुपए मिलेंगे
+
100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल का 36000 रुपए जो आप किश्त भर रहे थे वो 36000 रुपए वो आपको maturity तक वापस मिलते रहेंगे
+
9,60,000 रुपए maturity पर भी मिलेंगे जो आपने पॉलिसी लेते वक़्त जो आपने सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिये
Case 4:- दुर्घटना से अपंगता होने पर
सभी किस्तें बंद हो जाएंगि
पॉलिसी चलती रहेगी
+
80,000 रुपए घर खर्च के लिये मिलते रहेंगे
+
Maturity पर 16,00,000 रुपए
+
100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल का 36000 रुपए जो आप किश्त भर रहे है वो 36000 रुपए वो आपको जिंदगी भर वापस मिलते रहेंगे
+
5,00,000 रुपये की fd आपकी फेमिली के लिये
ये सभी बेन्फिट 100 रुपए प्रतिदिन की बचत पर है ।
इस
Mo.9713700934
Case 1:- Maturity पर 16,00,000 रुपए
+
100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल का 36000 रुपए जो आप किश्त भर रहे है वो 36000 रुपए वो आपको जिंदगी भर वापस मिलते रहेंगे
+
5,00,000 रुपये की fd आपकी फेमिली के लिये
Case 2:- नॉर्मल डेथ पर
फेमिली को उसी समय 4,50,000 रुपए मिलेंगे
+
100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल का 36000 रुपए जो आप किश्त भर रहे थे वो 36000 रुपए वो आपको maturity तक वापस मिलते रहेंगे
+
9,60,000 रुपए maturity पर भी मिलेंगे जो आपने पॉलिसी लेते वक़्त जो आपने सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिये
Case 3:- दुर्घटना से मृत्यु पर
फेमिली को उसी समय 12,00,000 रुपए मिलेंगे
+
100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल का 36000 रुपए जो आप किश्त भर रहे थे वो 36000 रुपए वो आपको maturity तक वापस मिलते रहेंगे
+
9,60,000 रुपए maturity पर भी मिलेंगे जो आपने पॉलिसी लेते वक़्त जो आपने सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिये
Case 4:- दुर्घटना से अपंगता होने पर
सभी किस्तें बंद हो जाएंगि
पॉलिसी चलती रहेगी
+
80,000 रुपए घर खर्च के लिये मिलते रहेंगे
+
Maturity पर 16,00,000 रुपए
+
100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल का 36000 रुपए जो आप किश्त भर रहे है वो 36000 रुपए वो आपको जिंदगी भर वापस मिलते रहेंगे
+
5,00,000 रुपये की fd आपकी फेमिली के लिये
ये सभी बेन्फिट 100 रुपए प्रतिदिन की बचत पर है ।
इस
Mo.9713700934
एल आई सी

एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
Home › एल आई सी › एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
भारतीय जीवन बीमा निगम दिनाँक 16/03/2018 से अपनी एक नयी जीवन बीमा योजना जारी करने जा रहा है जिसका नाम है बीमा श्री, प्लान न. 848. बीमा श्री एक नॉन लिंक्ड, लाभ सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि एवं गारंटीड बोनस वाली एक मनी बैक योजना है। बीमा श्री पॉलिसी में न्युनतम बीमाधन रू. 1000000 है जिसे मुख्यत: हाई नेटवर्थ व्यक्तियों (HNI) के लिये बनाया गया है।
बीमा श्री पॉलिसी में प्रथम पाँच वर्षों में रू. 50 प्रति 1000 मूल बीमाधन, 6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रू. 55 प्रति 1000 मूल बीमाधन गारंटीड बोनस का प्रावधान है। एलआईसी बीमा श्री पॉलिसी की विशिष्ठ पहचान संख्या (UIN NO.) 512N316V01 है।
1. बीमा श्री की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
एलआईसी बीमा श्री (प्लान न. 848) की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
2. एलआईसी बीमा श्री मेंं उपलब्ध हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:
2.1 मृत्यु हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी लेने की दिनाँक से ही चालू हो जाती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित हितलाभ नॉमिनी को देय होगें:
बीमा श्री पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस देय होगा।
पॉलिसी के 5 वर्षों के बाद परन्तु परिपक्वता दिनाँक से पहले बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस के साथ सहभागिता हितलाभ (Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा
जहाँ “मृत्यु बीमाधन” वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना के बराबर या मृत्यु पर देय बीमाधन जो की मूल बीमाधन के 125% बराबर, जो भी अधिक हो देय होगा। मृत्यु बीमाधनजमा की जा चुकी कुल प्रीमियम के 105% से कम नही होगा। यहाँ उल्लेखित प्रीमियम में किसी भी तरह का कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम के बिना है।
2.2 विघामानता हितलाभ (Survival Benefit)
एलआईसी बीमा श्री एक मनी बैक प्लान है, बीमा धारक के पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा धन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर की राशि विघमानता हितलाभ के रूप में बीमा धारक को देय होगी। पॉलिसी में उपलब्ध विघमानता हितलाभ निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी में देय विघमानता हितलाभ
2.2 परिपक्वता हितलाभ (Maturity Benefit)
परिपक्वता तिथि तक बीमित के जीवित रहने पर, “परिपक्वता बीमाधन” के साथ गारंटीड बोनस एवं सहभागिता हितलाभ(Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा। जहाँ परिपक्वता बीमाधन निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी मे देय परिपक्वता हितलाभ। GA-गारंटीड बोनस, LA-लॉयल्टी एडीशन
एलआईसी बीमा श्री में गारंटीड बोनस की दर निम्नानुसार है:
पॉलिसी के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान: रु. 50 प्रति हजार बीमाधन
6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि तक: रु. 55 प्रति हजार बीमाधन
3. एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ
प्रस्तावक बीमा श्री पॉलिसी लेते वक्त अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर वैकल्पिक हितलाभ ले सकते हैं। एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ निम्नानुसार हैं:
3.1 एल आई सी का दुर्घटना एवं अपंगता हितलाभ राइडर UIN (512B209V02)
अगर यह राइडर बीमा धारक द्वारा लिया गया है तो, बीमित की दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना बीमाधन के बराबर अतिरिक्त देय होगा, बशर्ते राइडर मृत्यु दिनाँक पर पूर्ण रूप से चालू हो। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी अपंगता (जो दुर्घटना से 180 दिनों के अन्दर, दुर्घटना के कारण हुई हो) होने की दशा में दुर्घटना बीमाधन बराबर मासिक किश्तों में अगले दस सालों तक देय होगा
3.2 एलआईसी का सावधी बीमा राइडर (टर्म एश्योरेंस राइडर) UIN (512B210V01)
एलआईसी का न्यु टर्म एश्योरेंस राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एक अतिरिक्त राशि जो टर्म एश्योरेंस राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.3 एलआईसी का दुर्घटना राइडर UIN (512B203V03)
अगर बीमाधारक मूल पॉलिसी को साथ इस राइडर विकल्प को लेता है तो दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु (दुर्घटना होने के 180 दिनों की भीतर) पर दुर्घटना राइडर बीमाधन के बराबर की राशि देय होगी। बीमाधारक इस राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी ले सकता है बशर्ते कम से कम पाँच वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
3.4 एलआईसी न्यु गंभीर बीमारी राइडर (512A212V01)
एलआईसी का न्यु गंभीर बीमारी राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति को राइडर में कवर की गयी किसी भी गंभीर बीमारी के होने पर गंभीर बीमारी राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.5 एलआईसी प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (512A204V01)
प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर बच्चों की पॉलिसी के साथ लिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक राइडर है। इस राइडर को पॉलिसी लेते समय अतिरिक्त प्रीमियम देकर लिया जा सकता है। प्रीमियम माफी राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान भी लिया जा सकता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
अगर बीमा श्री पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली गयी हो एवं पॉलिसी में प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर लिया गया हो एवं पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो तो प्र्स्तावक की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान आसामायिक मृत्यु होने के उपरांत भविष्य की समस्त प्रीमियम माफ कर दी जायेंगी। पॉलिसी में समस्त हितलाभ जैसे की विघमानता हितलाभ एवं परिपक्वता हितलाभ बच्चे को नियमानुसार देय होंगे।
4. मूल प्लान में उपलब्ध विकल्प
4.1 विघमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने का विकल्प:
पॉलिसी की देय तिथि को या उसके बाद लेकिन पॉलिसी के चालु रहने के दौरान पॉलिसीधारक के पास कभी भी विघमानता हितलाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर पॉलिसीधारक देय विघमानता हितलाभ को विलंबित करने का विकल्प चुनता है, तो एलआईसी द्वारा बढे हुए विघमानता हितलाभ (लाभों) का भुगतान किया जायेगा।
इन विकल्पों पर अलग से या सभी विघमानता लाभों पर अमल किया जा सकता है तथा इसकी सूचना लिखित रूप से देय तिथि से 6 महीने पहले एलआईसी के कार्यालय को देनी होगी।
4.2. सेटलमेंट ऑप्शन
सेटलमेंट ऑप्शन के जरिये नॉमिनी या बीमित मृत्यु दावे या परिपक्वता पर मिलने वाले हितलाभ को आवश्यकता अनुसार किश्तों में भी ले सकता है। नॉमिनी/ बीमा धारक के पास 5, 10 या 15 वर्षों की किश्त का विकल्प है एवं भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक या वार्षिक किश्त के रूप में लिया जा सकता है, जिसके लिये नॉमिनी/ बीमा धारक को भुगतान पूर्व एल आई सी कार्यालय को लिखित आवेदन देना होगा।
भुगतान की विधिन्यूनतम किश्त राशिमासिकरू. 5000त्रैमासिकरू. 15000अर्ध वार्षिकरू. 25000वार्षिकरू. 50000
अगर नॉमिनी/बीमा धारक चाहे तो कभी भी समय सेटलमेंट अवधि के दौरान लिखित आवेदन देकर बकाया राशि को एक मुश्त ले सकता है। सेटलमेंट मे किश्तों की गणना ले लिये ब्याज की दरें एल आई सी द्वारा समय समय पर घोषित की जायेंगी।
5. बीमा श्री पॉलिसी की अन्य शर्तें एवं विशेषताएँ
ग्रेस पीरियड: वार्षिक, अर्ध वार्षिक एवं तिमाही प्रीमियम भुगतान विधि के लिये एक माह किंतु 30 दिनों से कम नहीं। मासिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिये 15 दिन।चुकता मूल्य: पॉलिसी में अगर 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो पॉलिसी चुकता मुल्य प्राप्त कर लेगी।अभ्यर्पण: बीमाधारक पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकता है बशर्ते पॉलिसी में 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो।लोन: पॉलिसी में दो वर्ष पश्चात एवं 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो तो लोन सुविधा उपलब्ध है। लोन राशि पेड अप पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 80% एवं चालू पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 90% के बराबर होगी।बैक डेटिंग: पॉलिसी को एक वित्तीय वर्ष मे पिछली दिनाँक से लिया जा सकता है।फ्री लुक अवधि:पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनो तक।नोमिनेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अनुसार नोमिनेशन आवश्यक है।समानुदेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 के अनुसार समानुदेशन किया जा सकता है।पूनर्चलन: पॉलिसी को पहली अदत्त प्रीमियम (FUP) से 2 वर्षों के भीतर पूनर्चलित किया जा सकता है।बीमा श्री पॉलिसी में दी गयी प्रीमियम पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के अंतर्गत आयकर पर छूट।परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(10)डी के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है।
सम्पर्क :- अन
Mo.
एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
Home › एल आई सी › एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
भारतीय जीवन बीमा निगम दिनाँक 16/03/2018 से अपनी एक नयी जीवन बीमा योजना जारी करने जा रहा है जिसका नाम है बीमा श्री, प्लान न. 848. बीमा श्री एक नॉन लिंक्ड, लाभ सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि एवं गारंटीड बोनस वाली एक मनी बैक योजना है। बीमा श्री पॉलिसी में न्युनतम बीमाधन रू. 1000000 है जिसे मुख्यत: हाई नेटवर्थ व्यक्तियों (HNI) के लिये बनाया गया है।
बीमा श्री पॉलिसी में प्रथम पाँच वर्षों में रू. 50 प्रति 1000 मूल बीमाधन, 6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रू. 55 प्रति 1000 मूल बीमाधन गारंटीड बोनस का प्रावधान है। एलआईसी बीमा श्री पॉलिसी की विशिष्ठ पहचान संख्या (UIN NO.) 512N316V01 है।
1. बीमा श्री की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
एलआईसी बीमा श्री (प्लान न. 848) की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
2. एलआईसी बीमा श्री मेंं उपलब्ध हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:
2.1 मृत्यु हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी लेने की दिनाँक से ही चालू हो जाती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित हितलाभ नॉमिनी को देय होगें:
बीमा श्री पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस देय होगा।
पॉलिसी के 5 वर्षों के बाद परन्तु परिपक्वता दिनाँक से पहले बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस के साथ सहभागिता हितलाभ (Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा
जहाँ “मृत्यु बीमाधन” वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना के बराबर या मृत्यु पर देय बीमाधन जो की मूल बीमाधन के 125% बराबर, जो भी अधिक हो देय होगा। मृत्यु बीमाधनजमा की जा चुकी कुल प्रीमियम के 105% से कम नही होगा। यहाँ उल्लेखित प्रीमियम में किसी भी तरह का कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम के बिना है।
2.2 विघामानता हितलाभ (Survival Benefit)
एलआईसी बीमा श्री एक मनी बैक प्लान है, बीमा धारक के पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा धन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर की राशि विघमानता हितलाभ के रूप में बीमा धारक को देय होगी। पॉलिसी में उपलब्ध विघमानता हितलाभ निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी में देय विघमानता हितलाभ
2.2 परिपक्वता हितलाभ (Maturity Benefit)
परिपक्वता तिथि तक बीमित के जीवित रहने पर, “परिपक्वता बीमाधन” के साथ गारंटीड बोनस एवं सहभागिता हितलाभ(Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा। जहाँ परिपक्वता बीमाधन निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी मे देय परिपक्वता हितलाभ। GA-गारंटीड बोनस, LA-लॉयल्टी एडीशन
एलआईसी बीमा श्री में गारंटीड बोनस की दर निम्नानुसार है:
पॉलिसी के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान: रु. 50 प्रति हजार बीमाधन
6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि तक: रु. 55 प्रति हजार बीमाधन
3. एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ
प्रस्तावक बीमा श्री पॉलिसी लेते वक्त अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर वैकल्पिक हितलाभ ले सकते हैं। एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ निम्नानुसार हैं:
3.1 एल आई सी का दुर्घटना एवं अपंगता हितलाभ राइडर UIN (512B209V02)
अगर यह राइडर बीमा धारक द्वारा लिया गया है तो, बीमित की दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना बीमाधन के बराबर अतिरिक्त देय होगा, बशर्ते राइडर मृत्यु दिनाँक पर पूर्ण रूप से चालू हो। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी अपंगता (जो दुर्घटना से 180 दिनों के अन्दर, दुर्घटना के कारण हुई हो) होने की दशा में दुर्घटना बीमाधन बराबर मासिक किश्तों में अगले दस सालों तक देय होगा
3.2 एलआईसी का सावधी बीमा राइडर (टर्म एश्योरेंस राइडर) UIN (512B210V01)
एलआईसी का न्यु टर्म एश्योरेंस राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एक अतिरिक्त राशि जो टर्म एश्योरेंस राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.3 एलआईसी का दुर्घटना राइडर UIN (512B203V03)
अगर बीमाधारक मूल पॉलिसी को साथ इस राइडर विकल्प को लेता है तो दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु (दुर्घटना होने के 180 दिनों की भीतर) पर दुर्घटना राइडर बीमाधन के बराबर की राशि देय होगी। बीमाधारक इस राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी ले सकता है बशर्ते कम से कम पाँच वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
3.4 एलआईसी न्यु गंभीर बीमारी राइडर (512A212V01)
एलआईसी का न्यु गंभीर बीमारी राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति को राइडर में कवर की गयी किसी भी गंभीर बीमारी के होने पर गंभीर बीमारी राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.5 एलआईसी प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (512A204V01)
प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर बच्चों की पॉलिसी के साथ लिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक राइडर है। इस राइडर को पॉलिसी लेते समय अतिरिक्त प्रीमियम देकर लिया जा सकता है। प्रीमियम माफी राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान भी लिया जा सकता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
अगर बीमा श्री पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली गयी हो एवं पॉलिसी में प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर लिया गया हो एवं पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो तो प्र्स्तावक की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान आसामायिक मृत्यु होने के उपरांत भविष्य की समस्त प्रीमियम माफ कर दी जायेंगी। पॉलिसी में समस्त हितलाभ जैसे की विघमानता हितलाभ एवं परिपक्वता हितलाभ बच्चे को नियमानुसार देय होंगे।
4. मूल प्लान में उपलब्ध विकल्प
4.1 विघमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने का विकल्प:
पॉलिसी की देय तिथि को या उसके बाद लेकिन पॉलिसी के चालु रहने के दौरान पॉलिसीधारक के पास कभी भी विघमानता हितलाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर पॉलिसीधारक देय विघमानता हितलाभ को विलंबित करने का विकल्प चुनता है, तो एलआईसी द्वारा बढे हुए विघमानता हितलाभ (लाभों) का भुगतान किया जायेगा।
इन विकल्पों पर अलग से या सभी विघमानता लाभों पर अमल किया जा सकता है तथा इसकी सूचना लिखित रूप से देय तिथि से 6 महीने पहले एलआईसी के कार्यालय को देनी होगी।
4.2. सेटलमेंट ऑप्शन
सेटलमेंट ऑप्शन के जरिये नॉमिनी या बीमित मृत्यु दावे या परिपक्वता पर मिलने वाले हितलाभ को आवश्यकता अनुसार किश्तों में भी ले सकता है। नॉमिनी/ बीमा धारक के पास 5, 10 या 15 वर्षों की किश्त का विकल्प है एवं भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक या वार्षिक किश्त के रूप में लिया जा सकता है, जिसके लिये नॉमिनी/ बीमा धारक को भुगतान पूर्व एल आई सी कार्यालय को लिखित आवेदन देना होगा।
भुगतान की विधिन्यूनतम किश्त राशिमासिकरू. 5000त्रैमासिकरू. 15000अर्ध वार्षिकरू. 25000वार्षिकरू. 50000
अगर नॉमिनी/बीमा धारक चाहे तो कभी भी समय सेटलमेंट अवधि के दौरान लिखित आवेदन देकर बकाया राशि को एक मुश्त ले सकता है। सेटलमेंट मे किश्तों की गणना ले लिये ब्याज की दरें एल आई सी द्वारा समय समय पर घोषित की जायेंगी।
5. बीमा श्री पॉलिसी की अन्य शर्तें एवं विशेषताएँ
ग्रेस पीरियड: वार्षिक, अर्ध वार्षिक एवं तिमाही प्रीमियम भुगतान विधि के लिये एक माह किंतु 30 दिनों से कम नहीं। मासिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिये 15 दिन।चुकता मूल्य: पॉलिसी में अगर 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो पॉलिसी चुकता मुल्य प्राप्त कर लेगी।अभ्यर्पण: बीमाधारक पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकता है बशर्ते पॉलिसी में 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो।लोन: पॉलिसी में दो वर्ष पश्चात एवं 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो तो लोन सुविधा उपलब्ध है। लोन राशि पेड अप पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 80% एवं चालू पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 90% के बराबर होगी।बैक डेटिंग: पॉलिसी को एक वित्तीय वर्ष मे पिछली दिनाँक से लिया जा सकता है।फ्री लुक अवधि:पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनो तक।नोमिनेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अनुसार नोमिनेशन आवश्यक है।समानुदेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 के अनुसार समानुदेशन किया जा सकता है।पूनर्चलन: पॉलिसी को पहली अदत्त प्रीमियम (FUP) से 2 वर्षों के भीतर पूनर्चलित किया जा सकता है।बीमा श्री पॉलिसी में दी गयी प्रीमियम पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के अंतर्गत आयकर पर छूट।परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(10)डी के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है।
सम्पर्क :- अन
Mo.

एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
Home › एल आई सी › एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
भारतीय जीवन बीमा निगम दिनाँक 16/03/2018 से अपनी एक नयी जीवन बीमा योजना जारी करने जा रहा है जिसका नाम है बीमा श्री, प्लान न. 848. बीमा श्री एक नॉन लिंक्ड, लाभ सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि एवं गारंटीड बोनस वाली एक मनी बैक योजना है। बीमा श्री पॉलिसी में न्युनतम बीमाधन रू. 1000000 है जिसे मुख्यत: हाई नेटवर्थ व्यक्तियों (HNI) के लिये बनाया गया है।
बीमा श्री पॉलिसी में प्रथम पाँच वर्षों में रू. 50 प्रति 1000 मूल बीमाधन, 6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रू. 55 प्रति 1000 मूल बीमाधन गारंटीड बोनस का प्रावधान है। एलआईसी बीमा श्री पॉलिसी की विशिष्ठ पहचान संख्या (UIN NO.) 512N316V01 है।
1. बीमा श्री की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
एलआईसी बीमा श्री (प्लान न. 848) की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
2. एलआईसी बीमा श्री मेंं उपलब्ध हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:
2.1 मृत्यु हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी लेने की दिनाँक से ही चालू हो जाती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित हितलाभ नॉमिनी को देय होगें:
बीमा श्री पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस देय होगा।
पॉलिसी के 5 वर्षों के बाद परन्तु परिपक्वता दिनाँक से पहले बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस के साथ सहभागिता हितलाभ (Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा
जहाँ “मृत्यु बीमाधन” वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना के बराबर या मृत्यु पर देय बीमाधन जो की मूल बीमाधन के 125% बराबर, जो भी अधिक हो देय होगा। मृत्यु बीमाधनजमा की जा चुकी कुल प्रीमियम के 105% से कम नही होगा। यहाँ उल्लेखित प्रीमियम में किसी भी तरह का कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम के बिना है।
2.2 विघामानता हितलाभ (Survival Benefit)
एलआईसी बीमा श्री एक मनी बैक प्लान है, बीमा धारक के पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा धन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर की राशि विघमानता हितलाभ के रूप में बीमा धारक को देय होगी। पॉलिसी में उपलब्ध विघमानता हितलाभ निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी में देय विघमानता हितलाभ
2.2 परिपक्वता हितलाभ (Maturity Benefit)
परिपक्वता तिथि तक बीमित के जीवित रहने पर, “परिपक्वता बीमाधन” के साथ गारंटीड बोनस एवं सहभागिता हितलाभ(Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा। जहाँ परिपक्वता बीमाधन निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी मे देय परिपक्वता हितलाभ। GA-गारंटीड बोनस, LA-लॉयल्टी एडीशन
एलआईसी बीमा श्री में गारंटीड बोनस की दर निम्नानुसार है:
पॉलिसी के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान: रु. 50 प्रति हजार बीमाधन
6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि तक: रु. 55 प्रति हजार बीमाधन
3. एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ
प्रस्तावक बीमा श्री पॉलिसी लेते वक्त अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर वैकल्पिक हितलाभ ले सकते हैं। एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ निम्नानुसार हैं:
3.1 एल आई सी का दुर्घटना एवं अपंगता हितलाभ राइडर UIN (512B209V02)
अगर यह राइडर बीमा धारक द्वारा लिया गया है तो, बीमित की दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना बीमाधन के बराबर अतिरिक्त देय होगा, बशर्ते राइडर मृत्यु दिनाँक पर पूर्ण रूप से चालू हो। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी अपंगता (जो दुर्घटना से 180 दिनों के अन्दर, दुर्घटना के कारण हुई हो) होने की दशा में दुर्घटना बीमाधन बराबर मासिक किश्तों में अगले दस सालों तक देय होगा
3.2 एलआईसी का सावधी बीमा राइडर (टर्म एश्योरेंस राइडर) UIN (512B210V01)
एलआईसी का न्यु टर्म एश्योरेंस राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एक अतिरिक्त राशि जो टर्म एश्योरेंस राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.3 एलआईसी का दुर्घटना राइडर UIN (512B203V03)
अगर बीमाधारक मूल पॉलिसी को साथ इस राइडर विकल्प को लेता है तो दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु (दुर्घटना होने के 180 दिनों की भीतर) पर दुर्घटना राइडर बीमाधन के बराबर की राशि देय होगी। बीमाधारक इस राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी ले सकता है बशर्ते कम से कम पाँच वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
3.4 एलआईसी न्यु गंभीर बीमारी राइडर (512A212V01)
एलआईसी का न्यु गंभीर बीमारी राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति को राइडर में कवर की गयी किसी भी गंभीर बीमारी के होने पर गंभीर बीमारी राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.5 एलआईसी प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (512A204V01)
प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर बच्चों की पॉलिसी के साथ लिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक राइडर है। इस राइडर को पॉलिसी लेते समय अतिरिक्त प्रीमियम देकर लिया जा सकता है। प्रीमियम माफी राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान भी लिया जा सकता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
अगर बीमा श्री पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली गयी हो एवं पॉलिसी में प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर लिया गया हो एवं पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो तो प्र्स्तावक की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान आसामायिक मृत्यु होने के उपरांत भविष्य की समस्त प्रीमियम माफ कर दी जायेंगी। पॉलिसी में समस्त हितलाभ जैसे की विघमानता हितलाभ एवं परिपक्वता हितलाभ बच्चे को नियमानुसार देय होंगे।
4. मूल प्लान में उपलब्ध विकल्प
4.1 विघमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने का विकल्प:
पॉलिसी की देय तिथि को या उसके बाद लेकिन पॉलिसी के चालु रहने के दौरान पॉलिसीधारक के पास कभी भी विघमानता हितलाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर पॉलिसीधारक देय विघमानता हितलाभ को विलंबित करने का विकल्प चुनता है, तो एलआईसी द्वारा बढे हुए विघमानता हितलाभ (लाभों) का भुगतान किया जायेगा।
इन विकल्पों पर अलग से या सभी विघमानता लाभों पर अमल किया जा सकता है तथा इसकी सूचना लिखित रूप से देय तिथि से 6 महीने पहले एलआईसी के कार्यालय को देनी होगी।
4.2. सेटलमेंट ऑप्शन
सेटलमेंट ऑप्शन के जरिये नॉमिनी या बीमित मृत्यु दावे या परिपक्वता पर मिलने वाले हितलाभ को आवश्यकता अनुसार किश्तों में भी ले सकता है। नॉमिनी/ बीमा धारक के पास 5, 10 या 15 वर्षों की किश्त का विकल्प है एवं भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक या वार्षिक किश्त के रूप में लिया जा सकता है, जिसके लिये नॉमिनी/ बीमा धारक को भुगतान पूर्व एल आई सी कार्यालय को लिखित आवेदन देना होगा।
भुगतान की विधिन्यूनतम किश्त राशिमासिकरू. 5000त्रैमासिकरू. 15000अर्ध वार्षिकरू. 25000वार्षिकरू. 50000
अगर नॉमिनी/बीमा धारक चाहे तो कभी भी समय सेटलमेंट अवधि के दौरान लिखित आवेदन देकर बकाया राशि को एक मुश्त ले सकता है। सेटलमेंट मे किश्तों की गणना ले लिये ब्याज की दरें एल आई सी द्वारा समय समय पर घोषित की जायेंगी।
5. बीमा श्री पॉलिसी की अन्य शर्तें एवं विशेषताएँ
ग्रेस पीरियड: वार्षिक, अर्ध वार्षिक एवं तिमाही प्रीमियम भुगतान विधि के लिये एक माह किंतु 30 दिनों से कम नहीं। मासिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिये 15 दिन।चुकता मूल्य: पॉलिसी में अगर 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो पॉलिसी चुकता मुल्य प्राप्त कर लेगी।अभ्यर्पण: बीमाधारक पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकता है बशर्ते पॉलिसी में 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो।लोन: पॉलिसी में दो वर्ष पश्चात एवं 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो तो लोन सुविधा उपलब्ध है। लोन राशि पेड अप पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 80% एवं चालू पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 90% के बराबर होगी।बैक डेटिंग: पॉलिसी को एक वित्तीय वर्ष मे पिछली दिनाँक से लिया जा सकता है।फ्री लुक अवधि:पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनो तक।नोमिनेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अनुसार नोमिनेशन आवश्यक है।समानुदेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 के अनुसार समानुदेशन किया जा सकता है।पूनर्चलन: पॉलिसी को पहली अदत्त प्रीमियम (FUP) से 2 वर्षों के भीतर पूनर्चलित किया जा सकता है।बीमा श्री पॉलिसी में दी गयी प्रीमियम पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के अंतर्गत आयकर पर छूट।परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(10)डी के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है।
सम्पर्क :- अनिल मीना
Mo. 8
एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
Home › एल आई सी › एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
भारतीय जीवन बीमा निगम दिनाँक 16/03/2018 से अपनी एक नयी जीवन बीमा योजना जारी करने जा रहा है जिसका नाम है बीमा श्री, प्लान न. 848. बीमा श्री एक नॉन लिंक्ड, लाभ सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि एवं गारंटीड बोनस वाली एक मनी बैक योजना है। बीमा श्री पॉलिसी में न्युनतम बीमाधन रू. 1000000 है जिसे मुख्यत: हाई नेटवर्थ व्यक्तियों (HNI) के लिये बनाया गया है।
बीमा श्री पॉलिसी में प्रथम पाँच वर्षों में रू. 50 प्रति 1000 मूल बीमाधन, 6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रू. 55 प्रति 1000 मूल बीमाधन गारंटीड बोनस का प्रावधान है। एलआईसी बीमा श्री पॉलिसी की विशिष्ठ पहचान संख्या (UIN NO.) 512N316V01 है।
1. बीमा श्री की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
एलआईसी बीमा श्री (प्लान न. 848) की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
2. एलआईसी बीमा श्री मेंं उपलब्ध हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:
2.1 मृत्यु हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी लेने की दिनाँक से ही चालू हो जाती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित हितलाभ नॉमिनी को देय होगें:
बीमा श्री पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस देय होगा।
पॉलिसी के 5 वर्षों के बाद परन्तु परिपक्वता दिनाँक से पहले बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस के साथ सहभागिता हितलाभ (Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा
जहाँ “मृत्यु बीमाधन” वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना के बराबर या मृत्यु पर देय बीमाधन जो की मूल बीमाधन के 125% बराबर, जो भी अधिक हो देय होगा। मृत्यु बीमाधनजमा की जा चुकी कुल प्रीमियम के 105% से कम नही होगा। यहाँ उल्लेखित प्रीमियम में किसी भी तरह का कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम के बिना है।
2.2 विघामानता हितलाभ (Survival Benefit)
एलआईसी बीमा श्री एक मनी बैक प्लान है, बीमा धारक के पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा धन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर की राशि विघमानता हितलाभ के रूप में बीमा धारक को देय होगी। पॉलिसी में उपलब्ध विघमानता हितलाभ निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी में देय विघमानता हितलाभ
2.2 परिपक्वता हितलाभ (Maturity Benefit)
परिपक्वता तिथि तक बीमित के जीवित रहने पर, “परिपक्वता बीमाधन” के साथ गारंटीड बोनस एवं सहभागिता हितलाभ(Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा। जहाँ परिपक्वता बीमाधन निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी मे देय परिपक्वता हितलाभ। GA-गारंटीड बोनस, LA-लॉयल्टी एडीशन
एलआईसी बीमा श्री में गारंटीड बोनस की दर निम्नानुसार है:
पॉलिसी के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान: रु. 50 प्रति हजार बीमाधन
6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि तक: रु. 55 प्रति हजार बीमाधन
3. एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ
प्रस्तावक बीमा श्री पॉलिसी लेते वक्त अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर वैकल्पिक हितलाभ ले सकते हैं। एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ निम्नानुसार हैं:
3.1 एल आई सी का दुर्घटना एवं अपंगता हितलाभ राइडर UIN (512B209V02)
अगर यह राइडर बीमा धारक द्वारा लिया गया है तो, बीमित की दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना बीमाधन के बराबर अतिरिक्त देय होगा, बशर्ते राइडर मृत्यु दिनाँक पर पूर्ण रूप से चालू हो। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी अपंगता (जो दुर्घटना से 180 दिनों के अन्दर, दुर्घटना के कारण हुई हो) होने की दशा में दुर्घटना बीमाधन बराबर मासिक किश्तों में अगले दस सालों तक देय होगा
3.2 एलआईसी का सावधी बीमा राइडर (टर्म एश्योरेंस राइडर) UIN (512B210V01)
एलआईसी का न्यु टर्म एश्योरेंस राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एक अतिरिक्त राशि जो टर्म एश्योरेंस राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.3 एलआईसी का दुर्घटना राइडर UIN (512B203V03)
अगर बीमाधारक मूल पॉलिसी को साथ इस राइडर विकल्प को लेता है तो दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु (दुर्घटना होने के 180 दिनों की भीतर) पर दुर्घटना राइडर बीमाधन के बराबर की राशि देय होगी। बीमाधारक इस राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी ले सकता है बशर्ते कम से कम पाँच वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
3.4 एलआईसी न्यु गंभीर बीमारी राइडर (512A212V01)
एलआईसी का न्यु गंभीर बीमारी राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति को राइडर में कवर की गयी किसी भी गंभीर बीमारी के होने पर गंभीर बीमारी राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.5 एलआईसी प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (512A204V01)
प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर बच्चों की पॉलिसी के साथ लिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक राइडर है। इस राइडर को पॉलिसी लेते समय अतिरिक्त प्रीमियम देकर लिया जा सकता है। प्रीमियम माफी राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान भी लिया जा सकता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
अगर बीमा श्री पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली गयी हो एवं पॉलिसी में प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर लिया गया हो एवं पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो तो प्र्स्तावक की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान आसामायिक मृत्यु होने के उपरांत भविष्य की समस्त प्रीमियम माफ कर दी जायेंगी। पॉलिसी में समस्त हितलाभ जैसे की विघमानता हितलाभ एवं परिपक्वता हितलाभ बच्चे को नियमानुसार देय होंगे।
4. मूल प्लान में उपलब्ध विकल्प
4.1 विघमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने का विकल्प:
पॉलिसी की देय तिथि को या उसके बाद लेकिन पॉलिसी के चालु रहने के दौरान पॉलिसीधारक के पास कभी भी विघमानता हितलाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर पॉलिसीधारक देय विघमानता हितलाभ को विलंबित करने का विकल्प चुनता है, तो एलआईसी द्वारा बढे हुए विघमानता हितलाभ (लाभों) का भुगतान किया जायेगा।
इन विकल्पों पर अलग से या सभी विघमानता लाभों पर अमल किया जा सकता है तथा इसकी सूचना लिखित रूप से देय तिथि से 6 महीने पहले एलआईसी के कार्यालय को देनी होगी।
4.2. सेटलमेंट ऑप्शन
सेटलमेंट ऑप्शन के जरिये नॉमिनी या बीमित मृत्यु दावे या परिपक्वता पर मिलने वाले हितलाभ को आवश्यकता अनुसार किश्तों में भी ले सकता है। नॉमिनी/ बीमा धारक के पास 5, 10 या 15 वर्षों की किश्त का विकल्प है एवं भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक या वार्षिक किश्त के रूप में लिया जा सकता है, जिसके लिये नॉमिनी/ बीमा धारक को भुगतान पूर्व एल आई सी कार्यालय को लिखित आवेदन देना होगा।
भुगतान की विधिन्यूनतम किश्त राशिमासिकरू. 5000त्रैमासिकरू. 15000अर्ध वार्षिकरू. 25000वार्षिकरू. 50000
अगर नॉमिनी/बीमा धारक चाहे तो कभी भी समय सेटलमेंट अवधि के दौरान लिखित आवेदन देकर बकाया राशि को एक मुश्त ले सकता है। सेटलमेंट मे किश्तों की गणना ले लिये ब्याज की दरें एल आई सी द्वारा समय समय पर घोषित की जायेंगी।
5. बीमा श्री पॉलिसी की अन्य शर्तें एवं विशेषताएँ
ग्रेस पीरियड: वार्षिक, अर्ध वार्षिक एवं तिमाही प्रीमियम भुगतान विधि के लिये एक माह किंतु 30 दिनों से कम नहीं। मासिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिये 15 दिन।चुकता मूल्य: पॉलिसी में अगर 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो पॉलिसी चुकता मुल्य प्राप्त कर लेगी।अभ्यर्पण: बीमाधारक पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकता है बशर्ते पॉलिसी में 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो।लोन: पॉलिसी में दो वर्ष पश्चात एवं 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो तो लोन सुविधा उपलब्ध है। लोन राशि पेड अप पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 80% एवं चालू पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 90% के बराबर होगी।बैक डेटिंग: पॉलिसी को एक वित्तीय वर्ष मे पिछली दिनाँक से लिया जा सकता है।फ्री लुक अवधि:पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनो तक।नोमिनेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अनुसार नोमिनेशन आवश्यक है।समानुदेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 के अनुसार समानुदेशन किया जा सकता है।पूनर्चलन: पॉलिसी को पहली अदत्त प्रीमियम (FUP) से 2 वर्षों के भीतर पूनर्चलित किया जा सकता है।बीमा श्री पॉलिसी में दी गयी प्रीमियम पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के अंतर्गत आयकर पर छूट।परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(10)डी के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है।
सम्पर्क :- अनिल मीना
Mo. 8

एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
Home › एल आई सी › एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
भारतीय जीवन बीमा निगम दिनाँक 16/03/2018 से अपनी एक नयी जीवन बीमा योजना जारी करने जा रहा है जिसका नाम है बीमा श्री, प्लान न. 848. बीमा श्री एक नॉन लिंक्ड, लाभ सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि एवं गारंटीड बोनस वाली एक मनी बैक योजना है। बीमा श्री पॉलिसी में न्युनतम बीमाधन रू. 1000000 है जिसे मुख्यत: हाई नेटवर्थ व्यक्तियों (HNI) के लिये बनाया गया है।
बीमा श्री पॉलिसी में प्रथम पाँच वर्षों में रू. 50 प्रति 1000 मूल बीमाधन, 6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रू. 55 प्रति 1000 मूल बीमाधन गारंटीड बोनस का प्रावधान है। एलआईसी बीमा श्री पॉलिसी की विशिष्ठ पहचान संख्या (UIN NO.) 512N316V01 है।
1. बीमा श्री की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
एलआईसी बीमा श्री (प्लान न. 848) की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
2. एलआईसी बीमा श्री मेंं उपलब्ध हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:
2.1 मृत्यु हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी लेने की दिनाँक से ही चालू हो जाती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित हितलाभ नॉमिनी को देय होगें:
बीमा श्री पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस देय होगा।
पॉलिसी के 5 वर्षों के बाद परन्तु परिपक्वता दिनाँक से पहले बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस के साथ सहभागिता हितलाभ (Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा
जहाँ “मृत्यु बीमाधन” वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना के बराबर या मृत्यु पर देय बीमाधन जो की मूल बीमाधन के 125% बराबर, जो भी अधिक हो देय होगा। मृत्यु बीमाधनजमा की जा चुकी कुल प्रीमियम के 105% से कम नही होगा। यहाँ उल्लेखित प्रीमियम में किसी भी तरह का कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम के बिना है।
2.2 विघामानता हितलाभ (Survival Benefit)
एलआईसी बीमा श्री एक मनी बैक प्लान है, बीमा धारक के पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा धन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर की राशि विघमानता हितलाभ के रूप में बीमा धारक को देय होगी। पॉलिसी में उपलब्ध विघमानता हितलाभ निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी में देय विघमानता हितलाभ
2.2 परिपक्वता हितलाभ (Maturity Benefit)
परिपक्वता तिथि तक बीमित के जीवित रहने पर, “परिपक्वता बीमाधन” के साथ गारंटीड बोनस एवं सहभागिता हितलाभ(Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा। जहाँ परिपक्वता बीमाधन निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी मे देय परिपक्वता हितलाभ। GA-गारंटीड बोनस, LA-लॉयल्टी एडीशन
एलआईसी बीमा श्री में गारंटीड बोनस की दर निम्नानुसार है:
पॉलिसी के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान: रु. 50 प्रति हजार बीमाधन
6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि तक: रु. 55 प्रति हजार बीमाधन
3. एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ
प्रस्तावक बीमा श्री पॉलिसी लेते वक्त अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर वैकल्पिक हितलाभ ले सकते हैं। एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ निम्नानुसार हैं:
3.1 एल आई सी का दुर्घटना एवं अपंगता हितलाभ राइडर UIN (512B209V02)
अगर यह राइडर बीमा धारक द्वारा लिया गया है तो, बीमित की दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना बीमाधन के बराबर अतिरिक्त देय होगा, बशर्ते राइडर मृत्यु दिनाँक पर पूर्ण रूप से चालू हो। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी अपंगता (जो दुर्घटना से 180 दिनों के अन्दर, दुर्घटना के कारण हुई हो) होने की दशा में दुर्घटना बीमाधन बराबर मासिक किश्तों में अगले दस सालों तक देय होगा
3.2 एलआईसी का सावधी बीमा राइडर (टर्म एश्योरेंस राइडर) UIN (512B210V01)
एलआईसी का न्यु टर्म एश्योरेंस राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एक अतिरिक्त राशि जो टर्म एश्योरेंस राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.3 एलआईसी का दुर्घटना राइडर UIN (512B203V03)
अगर बीमाधारक मूल पॉलिसी को साथ इस राइडर विकल्प को लेता है तो दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु (दुर्घटना होने के 180 दिनों की भीतर) पर दुर्घटना राइडर बीमाधन के बराबर की राशि देय होगी। बीमाधारक इस राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी ले सकता है बशर्ते कम से कम पाँच वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
3.4 एलआईसी न्यु गंभीर बीमारी राइडर (512A212V01)
एलआईसी का न्यु गंभीर बीमारी राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति को राइडर में कवर की गयी किसी भी गंभीर बीमारी के होने पर गंभीर बीमारी राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.5 एलआईसी प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (512A204V01)
प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर बच्चों की पॉलिसी के साथ लिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक राइडर है। इस राइडर को पॉलिसी लेते समय अतिरिक्त प्रीमियम देकर लिया जा सकता है। प्रीमियम माफी राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान भी लिया जा सकता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
अगर बीमा श्री पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली गयी हो एवं पॉलिसी में प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर लिया गया हो एवं पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो तो प्र्स्तावक की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान आसामायिक मृत्यु होने के उपरांत भविष्य की समस्त प्रीमियम माफ कर दी जायेंगी। पॉलिसी में समस्त हितलाभ जैसे की विघमानता हितलाभ एवं परिपक्वता हितलाभ बच्चे को नियमानुसार देय होंगे।
4. मूल प्लान में उपलब्ध विकल्प
4.1 विघमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने का विकल्प:
पॉलिसी की देय तिथि को या उसके बाद लेकिन पॉलिसी के चालु रहने के दौरान पॉलिसीधारक के पास कभी भी विघमानता हितलाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर पॉलिसीधारक देय विघमानता हितलाभ को विलंबित करने का विकल्प चुनता है, तो एलआईसी द्वारा बढे हुए विघमानता हितलाभ (लाभों) का भुगतान किया जायेगा।
इन विकल्पों पर अलग से या सभी विघमानता लाभों पर अमल किया जा सकता है तथा इसकी सूचना लिखित रूप से देय तिथि से 6 महीने पहले एलआईसी के कार्यालय को देनी होगी।
4.2. सेटलमेंट ऑप्शन
सेटलमेंट ऑप्शन के जरिये नॉमिनी या बीमित मृत्यु दावे या परिपक्वता पर मिलने वाले हितलाभ को आवश्यकता अनुसार किश्तों में भी ले सकता है। नॉमिनी/ बीमा धारक के पास 5, 10 या 15 वर्षों की किश्त का विकल्प है एवं भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक या वार्षिक किश्त के रूप में लिया जा सकता है, जिसके लिये नॉमिनी/ बीमा धारक को भुगतान पूर्व एल आई सी कार्यालय को लिखित आवेदन देना होगा।
भुगतान की विधिन्यूनतम किश्त राशिमासिकरू. 5000त्रैमासिकरू. 15000अर्ध वार्षिकरू. 25000वार्षिकरू. 50000
अगर नॉमिनी/बीमा धारक चाहे तो कभी भी समय सेटलमेंट अवधि के दौरान लिखित आवेदन देकर बकाया राशि को एक मुश्त ले सकता है। सेटलमेंट मे किश्तों की गणना ले लिये ब्याज की दरें एल आई सी द्वारा समय समय पर घोषित की जायेंगी।
5. बीमा श्री पॉलिसी की अन्य शर्तें एवं विशेषताएँ
ग्रेस पीरियड: वार्षिक, अर्ध वार्षिक एवं तिमाही प्रीमियम भुगतान विधि के लिये एक माह किंतु 30 दिनों से कम नहीं। मासिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिये 15 दिन।चुकता मूल्य: पॉलिसी में अगर 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो पॉलिसी चुकता मुल्य प्राप्त कर लेगी।अभ्यर्पण: बीमाधारक पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकता है बशर्ते पॉलिसी में 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो।लोन: पॉलिसी में दो वर्ष पश्चात एवं 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो तो लोन सुविधा उपलब्ध है। लोन राशि पेड अप पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 80% एवं चालू पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 90% के बराबर होगी।बैक डेटिंग: पॉलिसी को एक वित्तीय वर्ष मे पिछली दिनाँक से लिया जा सकता है।फ्री लुक अवधि:पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनो तक।नोमिनेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अनुसार नोमिनेशन आवश्यक है।समानुदेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 के अनुसार समानुदेशन किया जा सकता है।पूनर्चलन: पॉलिसी को पहली अदत्त प्रीमियम (FUP) से 2 वर्षों के भीतर पूनर्चलित किया जा सकता है।बीमा श्री पॉलिसी में दी गयी प्रीमियम पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के अंतर्गत आयकर पर छूट।परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(10)डी के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है।
सम्पर्क :- अनिल मीना
Mo. 8959
एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
Home › एल आई सी › एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
भारतीय जीवन बीमा निगम दिनाँक 16/03/2018 से अपनी एक नयी जीवन बीमा योजना जारी करने जा रहा है जिसका नाम है बीमा श्री, प्लान न. 848. बीमा श्री एक नॉन लिंक्ड, लाभ सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि एवं गारंटीड बोनस वाली एक मनी बैक योजना है। बीमा श्री पॉलिसी में न्युनतम बीमाधन रू. 1000000 है जिसे मुख्यत: हाई नेटवर्थ व्यक्तियों (HNI) के लिये बनाया गया है।
बीमा श्री पॉलिसी में प्रथम पाँच वर्षों में रू. 50 प्रति 1000 मूल बीमाधन, 6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रू. 55 प्रति 1000 मूल बीमाधन गारंटीड बोनस का प्रावधान है। एलआईसी बीमा श्री पॉलिसी की विशिष्ठ पहचान संख्या (UIN NO.) 512N316V01 है।
1. बीमा श्री की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
एलआईसी बीमा श्री (प्लान न. 848) की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
2. एलआईसी बीमा श्री मेंं उपलब्ध हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:
2.1 मृत्यु हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी लेने की दिनाँक से ही चालू हो जाती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित हितलाभ नॉमिनी को देय होगें:
बीमा श्री पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस देय होगा।
पॉलिसी के 5 वर्षों के बाद परन्तु परिपक्वता दिनाँक से पहले बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस के साथ सहभागिता हितलाभ (Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा
जहाँ “मृत्यु बीमाधन” वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना के बराबर या मृत्यु पर देय बीमाधन जो की मूल बीमाधन के 125% बराबर, जो भी अधिक हो देय होगा। मृत्यु बीमाधनजमा की जा चुकी कुल प्रीमियम के 105% से कम नही होगा। यहाँ उल्लेखित प्रीमियम में किसी भी तरह का कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम के बिना है।
2.2 विघामानता हितलाभ (Survival Benefit)
एलआईसी बीमा श्री एक मनी बैक प्लान है, बीमा धारक के पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा धन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर की राशि विघमानता हितलाभ के रूप में बीमा धारक को देय होगी। पॉलिसी में उपलब्ध विघमानता हितलाभ निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी में देय विघमानता हितलाभ
2.2 परिपक्वता हितलाभ (Maturity Benefit)
परिपक्वता तिथि तक बीमित के जीवित रहने पर, “परिपक्वता बीमाधन” के साथ गारंटीड बोनस एवं सहभागिता हितलाभ(Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा। जहाँ परिपक्वता बीमाधन निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी मे देय परिपक्वता हितलाभ। GA-गारंटीड बोनस, LA-लॉयल्टी एडीशन
एलआईसी बीमा श्री में गारंटीड बोनस की दर निम्नानुसार है:
पॉलिसी के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान: रु. 50 प्रति हजार बीमाधन
6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि तक: रु. 55 प्रति हजार बीमाधन
3. एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ
प्रस्तावक बीमा श्री पॉलिसी लेते वक्त अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर वैकल्पिक हितलाभ ले सकते हैं। एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ निम्नानुसार हैं:
3.1 एल आई सी का दुर्घटना एवं अपंगता हितलाभ राइडर UIN (512B209V02)
अगर यह राइडर बीमा धारक द्वारा लिया गया है तो, बीमित की दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना बीमाधन के बराबर अतिरिक्त देय होगा, बशर्ते राइडर मृत्यु दिनाँक पर पूर्ण रूप से चालू हो। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी अपंगता (जो दुर्घटना से 180 दिनों के अन्दर, दुर्घटना के कारण हुई हो) होने की दशा में दुर्घटना बीमाधन बराबर मासिक किश्तों में अगले दस सालों तक देय होगा
3.2 एलआईसी का सावधी बीमा राइडर (टर्म एश्योरेंस राइडर) UIN (512B210V01)
एलआईसी का न्यु टर्म एश्योरेंस राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एक अतिरिक्त राशि जो टर्म एश्योरेंस राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.3 एलआईसी का दुर्घटना राइडर UIN (512B203V03)
अगर बीमाधारक मूल पॉलिसी को साथ इस राइडर विकल्प को लेता है तो दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु (दुर्घटना होने के 180 दिनों की भीतर) पर दुर्घटना राइडर बीमाधन के बराबर की राशि देय होगी। बीमाधारक इस राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी ले सकता है बशर्ते कम से कम पाँच वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
3.4 एलआईसी न्यु गंभीर बीमारी राइडर (512A212V01)
एलआईसी का न्यु गंभीर बीमारी राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति को राइडर में कवर की गयी किसी भी गंभीर बीमारी के होने पर गंभीर बीमारी राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.5 एलआईसी प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (512A204V01)
प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर बच्चों की पॉलिसी के साथ लिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक राइडर है। इस राइडर को पॉलिसी लेते समय अतिरिक्त प्रीमियम देकर लिया जा सकता है। प्रीमियम माफी राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान भी लिया जा सकता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
अगर बीमा श्री पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली गयी हो एवं पॉलिसी में प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर लिया गया हो एवं पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो तो प्र्स्तावक की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान आसामायिक मृत्यु होने के उपरांत भविष्य की समस्त प्रीमियम माफ कर दी जायेंगी। पॉलिसी में समस्त हितलाभ जैसे की विघमानता हितलाभ एवं परिपक्वता हितलाभ बच्चे को नियमानुसार देय होंगे।
4. मूल प्लान में उपलब्ध विकल्प
4.1 विघमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने का विकल्प:
पॉलिसी की देय तिथि को या उसके बाद लेकिन पॉलिसी के चालु रहने के दौरान पॉलिसीधारक के पास कभी भी विघमानता हितलाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर पॉलिसीधारक देय विघमानता हितलाभ को विलंबित करने का विकल्प चुनता है, तो एलआईसी द्वारा बढे हुए विघमानता हितलाभ (लाभों) का भुगतान किया जायेगा।
इन विकल्पों पर अलग से या सभी विघमानता लाभों पर अमल किया जा सकता है तथा इसकी सूचना लिखित रूप से देय तिथि से 6 महीने पहले एलआईसी के कार्यालय को देनी होगी।
4.2. सेटलमेंट ऑप्शन
सेटलमेंट ऑप्शन के जरिये नॉमिनी या बीमित मृत्यु दावे या परिपक्वता पर मिलने वाले हितलाभ को आवश्यकता अनुसार किश्तों में भी ले सकता है। नॉमिनी/ बीमा धारक के पास 5, 10 या 15 वर्षों की किश्त का विकल्प है एवं भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक या वार्षिक किश्त के रूप में लिया जा सकता है, जिसके लिये नॉमिनी/ बीमा धारक को भुगतान पूर्व एल आई सी कार्यालय को लिखित आवेदन देना होगा।
भुगतान की विधिन्यूनतम किश्त राशिमासिकरू. 5000त्रैमासिकरू. 15000अर्ध वार्षिकरू. 25000वार्षिकरू. 50000
अगर नॉमिनी/बीमा धारक चाहे तो कभी भी समय सेटलमेंट अवधि के दौरान लिखित आवेदन देकर बकाया राशि को एक मुश्त ले सकता है। सेटलमेंट मे किश्तों की गणना ले लिये ब्याज की दरें एल आई सी द्वारा समय समय पर घोषित की जायेंगी।
5. बीमा श्री पॉलिसी की अन्य शर्तें एवं विशेषताएँ
ग्रेस पीरियड: वार्षिक, अर्ध वार्षिक एवं तिमाही प्रीमियम भुगतान विधि के लिये एक माह किंतु 30 दिनों से कम नहीं। मासिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिये 15 दिन।चुकता मूल्य: पॉलिसी में अगर 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो पॉलिसी चुकता मुल्य प्राप्त कर लेगी।अभ्यर्पण: बीमाधारक पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकता है बशर्ते पॉलिसी में 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो।लोन: पॉलिसी में दो वर्ष पश्चात एवं 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो तो लोन सुविधा उपलब्ध है। लोन राशि पेड अप पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 80% एवं चालू पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 90% के बराबर होगी।बैक डेटिंग: पॉलिसी को एक वित्तीय वर्ष मे पिछली दिनाँक से लिया जा सकता है।फ्री लुक अवधि:पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनो तक।नोमिनेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अनुसार नोमिनेशन आवश्यक है।समानुदेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 के अनुसार समानुदेशन किया जा सकता है।पूनर्चलन: पॉलिसी को पहली अदत्त प्रीमियम (FUP) से 2 वर्षों के भीतर पूनर्चलित किया जा सकता है।बीमा श्री पॉलिसी में दी गयी प्रीमियम पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के अंतर्गत आयकर पर छूट।परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(10)डी के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है।
सम्पर्क :- अनिल मीना
Mo. 8959

एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
Home › एल आई सी › एलआईसी की नयी योजना बीमा श्री (प्लान न. 848)
भारतीय जीवन बीमा निगम दिनाँक 16/03/2018 से अपनी एक नयी जीवन बीमा योजना जारी करने जा रहा है जिसका नाम है बीमा श्री, प्लान न. 848. बीमा श्री एक नॉन लिंक्ड, लाभ सहित, सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि एवं गारंटीड बोनस वाली एक मनी बैक योजना है। बीमा श्री पॉलिसी में न्युनतम बीमाधन रू. 1000000 है जिसे मुख्यत: हाई नेटवर्थ व्यक्तियों (HNI) के लिये बनाया गया है।
बीमा श्री पॉलिसी में प्रथम पाँच वर्षों में रू. 50 प्रति 1000 मूल बीमाधन, 6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रू. 55 प्रति 1000 मूल बीमाधन गारंटीड बोनस का प्रावधान है। एलआईसी बीमा श्री पॉलिसी की विशिष्ठ पहचान संख्या (UIN NO.) 512N316V01 है।
1. बीमा श्री की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
एलआईसी बीमा श्री (प्लान न. 848) की पात्रता शर्तें एवं प्रतिबंध
2. एलआईसी बीमा श्री मेंं उपलब्ध हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:
2.1 मृत्यु हितलाभ
बीमा श्री पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी लेने की दिनाँक से ही चालू हो जाती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित हितलाभ नॉमिनी को देय होगें:
बीमा श्री पॉलिसी के प्रथम 5 वर्षों के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस देय होगा।
पॉलिसी के 5 वर्षों के बाद परन्तु परिपक्वता दिनाँक से पहले बीमा धारक की मृत्यु होने पर नोमिनी को “मृत्यु बीमाधन” एवं गारंटीड बोनस के साथ सहभागिता हितलाभ (Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा
जहाँ “मृत्यु बीमाधन” वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना के बराबर या मृत्यु पर देय बीमाधन जो की मूल बीमाधन के 125% बराबर, जो भी अधिक हो देय होगा। मृत्यु बीमाधनजमा की जा चुकी कुल प्रीमियम के 105% से कम नही होगा। यहाँ उल्लेखित प्रीमियम में किसी भी तरह का कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम के बिना है।
2.2 विघामानता हितलाभ (Survival Benefit)
एलआईसी बीमा श्री एक मनी बैक प्लान है, बीमा धारक के पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा धन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर की राशि विघमानता हितलाभ के रूप में बीमा धारक को देय होगी। पॉलिसी में उपलब्ध विघमानता हितलाभ निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी में देय विघमानता हितलाभ
2.2 परिपक्वता हितलाभ (Maturity Benefit)
परिपक्वता तिथि तक बीमित के जीवित रहने पर, “परिपक्वता बीमाधन” के साथ गारंटीड बोनस एवं सहभागिता हितलाभ(Loyalty Addition), अगर कोई हो तो देय होगा। जहाँ परिपक्वता बीमाधन निम्नानुसार है:
बीमा श्री पॉलिसी मे देय परिपक्वता हितलाभ। GA-गारंटीड बोनस, LA-लॉयल्टी एडीशन
एलआईसी बीमा श्री में गारंटीड बोनस की दर निम्नानुसार है:
पॉलिसी के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान: रु. 50 प्रति हजार बीमाधन
6 वर्ष से प्रीमियम भुगतान अवधि तक: रु. 55 प्रति हजार बीमाधन
3. एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ
प्रस्तावक बीमा श्री पॉलिसी लेते वक्त अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर वैकल्पिक हितलाभ ले सकते हैं। एलआईसी बीमा श्री में उपलब्ध वैकल्पिक हितलाभ निम्नानुसार हैं:
3.1 एल आई सी का दुर्घटना एवं अपंगता हितलाभ राइडर UIN (512B209V02)
अगर यह राइडर बीमा धारक द्वारा लिया गया है तो, बीमित की दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना बीमाधन के बराबर अतिरिक्त देय होगा, बशर्ते राइडर मृत्यु दिनाँक पर पूर्ण रूप से चालू हो। दुर्घटना के कारण हुई स्थायी अपंगता (जो दुर्घटना से 180 दिनों के अन्दर, दुर्घटना के कारण हुई हो) होने की दशा में दुर्घटना बीमाधन बराबर मासिक किश्तों में अगले दस सालों तक देय होगा
3.2 एलआईसी का सावधी बीमा राइडर (टर्म एश्योरेंस राइडर) UIN (512B210V01)
एलआईसी का न्यु टर्म एश्योरेंस राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एक अतिरिक्त राशि जो टर्म एश्योरेंस राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.3 एलआईसी का दुर्घटना राइडर UIN (512B203V03)
अगर बीमाधारक मूल पॉलिसी को साथ इस राइडर विकल्प को लेता है तो दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु (दुर्घटना होने के 180 दिनों की भीतर) पर दुर्घटना राइडर बीमाधन के बराबर की राशि देय होगी। बीमाधारक इस राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी ले सकता है बशर्ते कम से कम पाँच वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
3.4 एलआईसी न्यु गंभीर बीमारी राइडर (512A212V01)
एलआईसी का न्यु गंभीर बीमारी राइडर पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यदि इस राइडर को चुना गया है तो पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमित व्यक्ति को राइडर में कवर की गयी किसी भी गंभीर बीमारी के होने पर गंभीर बीमारी राइडर बीमाकृत राशि के बराबर, देय होगी, बशर्ते राइडर की बीमा सुरक्षा प्रभावी हो।
3.5 एलआईसी प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (512A204V01)
प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर बच्चों की पॉलिसी के साथ लिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक राइडर है। इस राइडर को पॉलिसी लेते समय अतिरिक्त प्रीमियम देकर लिया जा सकता है। प्रीमियम माफी राइडर को पॉलिसी अवधि के दौरान भी लिया जा सकता है बशर्ते कम से कम 5 वर्ष की प्रीमियम देय अवधि शेष हो।
अगर बीमा श्री पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली गयी हो एवं पॉलिसी में प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर लिया गया हो एवं पॉलिसी पूर्ण रुप से चालू हो तो प्र्स्तावक की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान आसामायिक मृत्यु होने के उपरांत भविष्य की समस्त प्रीमियम माफ कर दी जायेंगी। पॉलिसी में समस्त हितलाभ जैसे की विघमानता हितलाभ एवं परिपक्वता हितलाभ बच्चे को नियमानुसार देय होंगे।
4. मूल प्लान में उपलब्ध विकल्प
4.1 विघमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने का विकल्प:
पॉलिसी की देय तिथि को या उसके बाद लेकिन पॉलिसी के चालु रहने के दौरान पॉलिसीधारक के पास कभी भी विघमानता हितलाभ को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर पॉलिसीधारक देय विघमानता हितलाभ को विलंबित करने का विकल्प चुनता है, तो एलआईसी द्वारा बढे हुए विघमानता हितलाभ (लाभों) का भुगतान किया जायेगा।
इन विकल्पों पर अलग से या सभी विघमानता लाभों पर अमल किया जा सकता है तथा इसकी सूचना लिखित रूप से देय तिथि से 6 महीने पहले एलआईसी के कार्यालय को देनी होगी।
4.2. सेटलमेंट ऑप्शन
सेटलमेंट ऑप्शन के जरिये नॉमिनी या बीमित मृत्यु दावे या परिपक्वता पर मिलने वाले हितलाभ को आवश्यकता अनुसार किश्तों में भी ले सकता है। नॉमिनी/ बीमा धारक के पास 5, 10 या 15 वर्षों की किश्त का विकल्प है एवं भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक या वार्षिक किश्त के रूप में लिया जा सकता है, जिसके लिये नॉमिनी/ बीमा धारक को भुगतान पूर्व एल आई सी कार्यालय को लिखित आवेदन देना होगा।
भुगतान की विधिन्यूनतम किश्त राशिमासिकरू. 5000त्रैमासिकरू. 15000अर्ध वार्षिकरू. 25000वार्षिकरू. 50000
अगर नॉमिनी/बीमा धारक चाहे तो कभी भी समय सेटलमेंट अवधि के दौरान लिखित आवेदन देकर बकाया राशि को एक मुश्त ले सकता है। सेटलमेंट मे किश्तों की गणना ले लिये ब्याज की दरें एल आई सी द्वारा समय समय पर घोषित की जायेंगी।
5. बीमा श्री पॉलिसी की अन्य शर्तें एवं विशेषताएँ
ग्रेस पीरियड: वार्षिक, अर्ध वार्षिक एवं तिमाही प्रीमियम भुगतान विधि के लिये एक माह किंतु 30 दिनों से कम नहीं। मासिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिये 15 दिन।चुकता मूल्य: पॉलिसी में अगर 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो पॉलिसी चुकता मुल्य प्राप्त कर लेगी।अभ्यर्पण: बीमाधारक पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकता है बशर्ते पॉलिसी में 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो एवं दो वर्ष पूर्ण हो गये हों तो।लोन: पॉलिसी में दो वर्ष पश्चात एवं 2 वर्ष की पूर्ण प्रीमियम दी जा चुकी हो तो लोन सुविधा उपलब्ध है। लोन राशि पेड अप पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 80% एवं चालू पॉलिसी में अभ्यर्पण मूल्य के 90% के बराबर होगी।बैक डेटिंग: पॉलिसी को एक वित्तीय वर्ष मे पिछली दिनाँक से लिया जा सकता है।फ्री लुक अवधि:पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिनो तक।नोमिनेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के अनुसार नोमिनेशन आवश्यक है।समानुदेशन: पॉलिसी में इंसुरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 38 के अनुसार समानुदेशन किया जा सकता है।पूनर्चलन: पॉलिसी को पहली अदत्त प्रीमियम (FUP) से 2 वर्षों के भीतर पूनर्चलित किया जा सकता है।बीमा श्री पॉलिसी में दी गयी प्रीमियम पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के अंतर्गत आयकर पर छूट।परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(10)डी के अनुसार कोई आयकर देय नहीं है।
सम्पर्क :-इस
Mo.
Subscribe to:
Comments (Atom)
-
MPPEB MP Jail Prahari Exam date 2020 : एमपी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Last Modified: Thu, Dec...








